गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ कथित अशोभनीय हरकत का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत के आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार, छात्रा ने अपने परिजनों को प्रधानाध्यापक की कथित हरकत के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन विद्यालय पहुंचे और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के क्रम में छात्रा तथा अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चूंकि मामला एक नाबालिग छात्रा से जुड़ा है, इसलिए उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है। POCSO अधिनियम के तहत पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है।











